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BGP News :कजरैली के किसान अरविंद यादव हत्या मामले में पांच अभियुक्त दोषी करार

कौशल कुमार

भागलपुर(बीजीपी न्यूज)/जिले के कजरैली थानाक्षेत्र में खेत को जबरन जोत कर फसल बर्बाद करने का विरोध करने पर 14 जुलाई 2023 को हुई किसान अरविंद यादव की हत्या में पांच आरोपित दोषी करार दिये गए हैं। व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पांच आरोपितों दिनेश कुमार ने सुनवाई के दौरान मनोज यादव, संजय यादव, बासुकी यादव, बुधन यादव और राजू यादव को हत्याकांड में दोषी पाते हुए 19 फरवरी 2025 को सजा सुनाने की तिथि तय कर दी है।कजरैली थानाक्षेत्र गुड्डी गांव निवासी किसान अरविंद की अभियुक्तों ने बेरहमी से पीट-पीट कर 14 जुलाई 2023 को इसलिए मार डाला था कि उसने अभियुक्तों का विरोध किया था। अरविंद अपने खेत में फसल का हाल जानने तब 14 जुलाई को पहुंचा था। उसकी पत्नी शोभा देवी मूंग तोड़ने गई थी। उसकी गोतनी बिंदु देबी भी खेत गई हुई थी। उसी दौरान जब अरविंद अपने खेत पहुंचा तो देखा कि उसकी फसल लगे खेत को ट्रैक्टर से जोता जा रहा है। वह दौड़ कर समीप पहुंचा और ट्रैक्टर से उसकी खेत में लगी फसल को बर्बाद कर रहे लोगो को रुकने को कहा।जिस पर पहले से घात लगाकर बैठे अभियुक्तों ने हमला कर लाठी-डंडे से अरविंद यादव को बेरहमी से पीट-पीट कर अधमरा कर दिया। उसे बचाने आई गोतनी बिंदु देवी हमलावरों को ऐसा नहीं करने को कहा तो उसे भी मारपीट कर अधमरा कर दिया था। किसी तरह स्थानीय लोगों के सहयोग से अरविंद की पत्नी शोभा देवी जख्मी पति और गोतनी बिंदु देवी को पहले नाथनगर रेफरल अस्पताल फिर बेहतर उपचार के लिए जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां कुछ देर बाद ही अरविंद यादव ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। हत्याकांड को लेकर पत्नी शोभा देवी के फर्द बयान पर तत्कालीन थानाध्यक्ष नवनीश कुमार ने कुल नौ लोगों को नामजद आरोपित बनाया था। पुलिस ने पांच आरोपितों पर आरोप पत्र सौंपा जिनका ट्रायल हुआ और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर न्यायालय ने पांचों आरोपितों को दोषी करार दिया।

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